📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Contact.surojit
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दिल्ली में बस ड्राइवर‑कंडक्टर को सुरक्षा लापरवाही पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 01 सित. 2026, 08:22 PM
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दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सुरक्षा उपायों की कमी पर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को जवाबदेह किया जाएगा।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक बसों में सुरक्षा उपायों की कमी होने पर बस चालक और कंडक्टर दोनों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है, जिसमें सीट बेल्ट की जाँच, आपातकालीन निकास की उपलब्धता और भीड़ प्रबंधन जैसे प्रोटोकॉल शामिल हैं। यदि किसी दुर्घटना में सुरक्षा उपायों की कमी पाई जाती है, तो चालक और कंडक्टर दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, जुर्माना या सेवा निलंबन जैसी सज़ा लग सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि यह नीति कई सुरक्षा‑संबंधी शिकायतों के बाद ली गई है, जिससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा। ऑपरेटर के अलावा सीधे यात्रियों से संपर्क रखने वाले स्टाफ को भी जवाबदेह बनाकर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अमर उजाला ने इस घोषणा को रिपोर्ट किया, जिसमें कहा गया कि यह निर्देश दिल्ली की सभी नगरपालिका और निजी बस सेवाओं पर लागू होगा। सटीक दंड और प्रक्रिया संबंधी विवरण जल्द ही परिवहन यूनियनों को सूचित किए जाएंगे।
ड्राइवर यूनियन सहित सभी संबंधित पक्षों को इस नियम के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह उपाय कर्मचारियों को अनुचित रूप से दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों के निरंतर पालन को सुनिश्चित करने के लिए है।
यह नीति दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अधिकारियों ने बताया कि यह नीति कई सुरक्षा‑संबंधी शिकायतों के बाद ली गई है, जिससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा। ऑपरेटर के अलावा सीधे यात्रियों से संपर्क रखने वाले स्टाफ को भी जवाबदेह बनाकर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अमर उजाला ने इस घोषणा को रिपोर्ट किया, जिसमें कहा गया कि यह निर्देश दिल्ली की सभी नगरपालिका और निजी बस सेवाओं पर लागू होगा। सटीक दंड और प्रक्रिया संबंधी विवरण जल्द ही परिवहन यूनियनों को सूचित किए जाएंगे।
ड्राइवर यूनियन सहित सभी संबंधित पक्षों को इस नियम के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह उपाय कर्मचारियों को अनुचित रूप से दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों के निरंतर पालन को सुनिश्चित करने के लिए है।
यह नीति दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।