📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jakub Hałun
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दिल्ली में वैध पीयूसी न होने पर पेट्रोल‑डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध, आज से लागू
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 01 अक्टू. 2026, 03:16 AM
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गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल‑डीजल नहीं मिलेगा, उल्लंघन पर ₹10,000 तक का जुर्माना।
दिल्ली सरकार ने आज से सभी पेट्रोल पंपों पर यह आदेश जारी किया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) न दिखाने वाले वाहनों को पेट्रोल‑डीजल नहीं दिया जाएगा। यह कदम शीतकालीन मौसम में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इंधन स्टेशनों पर अधिकारी पीयूसी दस्तावेज़ की जांच करेंगे; यदि प्रमाणपत्र नहीं दिखाया गया तो वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा और मालिक को अधिकतम ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह निर्देश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया है और इसे औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने जैसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने पीयूसी को समय पर नवीनीकृत कर inconvenience से बचें।
ईंधन विक्रेताओं को जांच के रिकॉर्ड रखने और किसी भी उल्लंघन की सूचना नगर पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है। यह नीति आगे की सूचना तक लागू रहेगी, और वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर समय‑समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक बेड़े को विशेष रूप से अपने पीयूसी को अद्यतन रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बार‑बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है और ईंधन आपूर्ति अनुबंध भी निलंबित हो सकते हैं।
इंधन स्टेशनों पर अधिकारी पीयूसी दस्तावेज़ की जांच करेंगे; यदि प्रमाणपत्र नहीं दिखाया गया तो वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा और मालिक को अधिकतम ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह निर्देश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया है और इसे औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने जैसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने पीयूसी को समय पर नवीनीकृत कर inconvenience से बचें।
ईंधन विक्रेताओं को जांच के रिकॉर्ड रखने और किसी भी उल्लंघन की सूचना नगर पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है। यह नीति आगे की सूचना तक लागू रहेगी, और वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर समय‑समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक बेड़े को विशेष रूप से अपने पीयूसी को अद्यतन रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बार‑बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है और ईंधन आपूर्ति अनुबंध भी निलंबित हो सकते हैं।