📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Science and Technology
ऑटोमोबाइल
दिल्ली में 1 नवंबर से निर्माण कार्य और बीएस‑VI‑नॉनकम्प्लायंट वाहनों पर प्रतिबंध
✍️ The Hindu
🗓 01 नव. 2026, 11:46 AM
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1 नवंबर से दिल्ली में निर्माण कार्य और बीएस‑VI मानक न पूरा करने वाले गैर‑दिल्ली पंजीकृत वाहनों पर रोक लागू होगी।
दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से लागू होने वाला आदेश जारी किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे और बीएस‑VI मानक न पूरा करने वाले गैर‑दिल्ली पंजीकृत वाहनों को प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाएगा।
निर्माण प्रतिबंध का उद्देश्य धूल और सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन को कम करना है, जो शीतकाल में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बिगाड़ते हैं।
ट्रैफ़िक पुलिस गैर‑दिल्ली पंजीकृत और बीएस‑VI मानक न मानने वाले वाहनों को चेकपॉइंट पर रोक देगी और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह दोहरा कदम शीतकालीन प्रदूषण में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों पर दंड लागू करने का आश्वासन दिया है, हालांकि जुर्माने की राशि अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
निर्माण प्रतिबंध का उद्देश्य धूल और सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन को कम करना है, जो शीतकाल में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बिगाड़ते हैं।
ट्रैफ़िक पुलिस गैर‑दिल्ली पंजीकृत और बीएस‑VI मानक न मानने वाले वाहनों को चेकपॉइंट पर रोक देगी और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह दोहरा कदम शीतकालीन प्रदूषण में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों पर दंड लागू करने का आश्वासन दिया है, हालांकि जुर्माने की राशि अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।