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01 अक्टू. 2026•
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दिल्ली में वैध पीयूसी न रखने वाले वाहनों को आज से बंद ईंधन आपूर्ति
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jakub Hałun
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दिल्ली में वैध पीयूसी न रखने वाले वाहनों को आज से बंद ईंधन आपूर्ति

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 01 अक्टू. 2026, 02:01 AM 👁 12
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गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल‑डिज़ल नहीं मिलेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

गुरुवार से दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) न रखने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीज़ल न बेचें। यह आदेश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया है, जिसका उद्देश्य शरद‑सर्दी के धुंध के मौसम में उत्सर्जन को कड़ा करना है।
पेट्रोल पंप अब बिक्री के समय पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच करेंगे, चाहे वह प्रिंटेड हो या मोबाइल पर डिजिटल कॉपी। बिना वैध पीयूसी वाले वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा और पंप पर कार्यकर्ता चेतावनी नोटिस जारी कर सकते हैं। बार‑बार उल्लंघन करने पर दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार ने इस नियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिलबोर्ड, सोशल मीडिया और एसएमएस अलर्ट जैसे माध्यमों से अभियान चलाया है। हालांकि, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कई चालक अभी भी इस आवश्यकता से अनभिज्ञ हैं, इसलिए अधिकारियों ने आवासीय क्षेत्रों और व्यावसायिक केंद्रों में सूचना प्रसार को तेज करने का निर्णय लिया है।
आशा की जा रही है कि यह कदम कण पदार्थ और नाइट्रोजन‑ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार लाएगा, विशेषकर उच्च प्रदूषण वाले महीनों में।
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