📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों को लॉटरी‑चुने ईडब्ल्यूएस‑फ्रीशिप छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य, मना करने पर कार्रवाई
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 03 सित. 2026, 01:33 PM
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दिल्ली शिक्षा विभाग ने स्कूलों को ईडब्ल्यूएस‑फ्रीशिप कोटे के तहत लॉटरी से चुने छात्रों को सीट उपलब्धता सत्यापित कर प्रवेश देने का निर्देश दिया, मना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
दिल्ली शिक्षा विभाग ने ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सभी स्कूलों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को पहले उपलब्ध सीटों और मौजूदा रिक्तियों की पुष्टि करनी होगी।
लॉटरी द्वारा चुने गए छात्रों को बिना किसी देरी के प्रवेश देना अनिवार्य है। विभाग ने कहा कि लॉटरी के परिणाम अंतिम हैं और सभी संस्थानों को उनका पालन करना चाहिए।
यदि कोई स्कूल लॉटरी‑चुने छात्र को प्रवेश नहीं देता या सीटों की पुष्टि नहीं करता, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह कदम आरक्षित सीटों के वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निर्देशों में स्कूलों को सीट सत्यापन और प्रवेश निर्णयों का रिकॉर्ड रखने का भी आदेश दिया गया है, जिसे विभाग द्वारा जांचा जा सकता है।
लॉटरी द्वारा चुने गए छात्रों को बिना किसी देरी के प्रवेश देना अनिवार्य है। विभाग ने कहा कि लॉटरी के परिणाम अंतिम हैं और सभी संस्थानों को उनका पालन करना चाहिए।
यदि कोई स्कूल लॉटरी‑चुने छात्र को प्रवेश नहीं देता या सीटों की पुष्टि नहीं करता, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह कदम आरक्षित सीटों के वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निर्देशों में स्कूलों को सीट सत्यापन और प्रवेश निर्णयों का रिकॉर्ड रखने का भी आदेश दिया गया है, जिसे विभाग द्वारा जांचा जा सकता है।