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दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में: कोई अत्यधिक बल नहीं, संसद मार्च अवैध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Govt. of India
राजनीति

दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में: कोई अत्यधिक बल नहीं, संसद मार्च अवैध

✍️ LawChakra 🗓 18 अग. 2026, 10:41 PM 👁 59
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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि संसद के बाहर हुए अवैध मार्च में कोई अत्यधिक बल नहीं प्रयोग हुआ, और यह भी कहा कि यह प्रदर्शन अवैध था।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि संसद के बाहर हुए मार्च के दौरान किसी भी प्रकार का अत्यधिक बल प्रयोग नहीं किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि यह प्रदर्शन अवैध था और सार्वजनिक व्यवस्था के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। याचिका में पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि उनका हस्तक्षेप मापा हुआ और कानूनी सीमाओं के भीतर था। यह मामला कानून प्रवर्तन और नागरिक विरोध आंदोलनों के बीच तनाव को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की समीक्षा करेगा ताकि पुलिस की प्रतिक्रिया और मार्च की वैधता का निर्धारण किया जा सके।
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