📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
ऑटोमोबाइल
दिल्ली: ओवरलोड वाहनों की रिहाई अब 7 दिन में, 90 दिन की अवधि समाप्त
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 06 जुल. 2026, 05:45 AM
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दिल्ली में ओवरलोड वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब्ती की अवधि में भारी कमी की गई है। अब वाहनों को सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा, जो कि पहले के 90 दिन के जब्ती नियम से एक बड़ी कमी है।
दिल्ली में ओवरलोड वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। पहले ऐसे वाहनों को 90 दिनों तक जब्त रखा जा सकता था, जिससे मालिकों को काफी परेशानी होती थी।
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार, अब ओवरलोड वाणिज्यिक वाहनों को अधिकतम सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और वाहनों की लंबी जब्ती अवधि को कम करना है।
इस कदम से राजधानी में वाणिज्यिक वाहन संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे समय तक जब्ती की अवधि के कारण लंबी नौकरशाही प्रक्रियाओं और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता था।
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार, अब ओवरलोड वाणिज्यिक वाहनों को अधिकतम सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और वाहनों की लंबी जब्ती अवधि को कम करना है।
इस कदम से राजधानी में वाणिज्यिक वाहन संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे समय तक जब्ती की अवधि के कारण लंबी नौकरशाही प्रक्रियाओं और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता था।