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दिल्ली: वैध पीयूसी के बिना पेट्रोल-डीजल नहीं, भारी जुर्माने का प्रावधान
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 01 जुल. 2026, 01:46 PM
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली के अधिकारियों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों के पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
इस नए नियम के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करें। इस नियम के कड़ाई से लागू होने से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
इस नए नियम के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करें। इस नियम के कड़ाई से लागू होने से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।