📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Science and Technology
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दिल्ली में ई‑चालान के कोर्ट चुनौती से पहले 50% जमा अनिवार्य
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 19 सित. 2026, 08:01 PM
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दिल्ली ट्रैफिक प्राधिकरण ने ई‑चालान नियम बदल कर कोर्ट में चुनौती से पहले 50% जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है, जिससे अनावश्यक मुकदमों को रोका जा सके।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ई‑चालान प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। नई निर्देशिका के तहत, जो भी चालक ट्रैफिक जुर्माना कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, उसे पहले कुल जुर्माने का 50% ट्रैफिक विभाग में जमा करना अनिवार्य है। यह जमा केवल तभी वापस मिलेगा जब कोर्ट में चालक के पक्ष में फैसला हो; अन्यथा यह जुर्माने के हिस्से के रूप में रख लिया जाएगा।
प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम बेवजह के मुकदमों को रोकने और न्यायिक प्रणाली को अनावश्यक बोझ से बचाने के लिए उठाया गया है। जमा ऑनलाइन आधिकारिक ट्रैफिक पोर्टल या दिल्ली के विभिन्न ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों पर किया जा सकता है।
चालकों को जमा की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि यह कोर्ट सुनवाई में प्रस्तुत करनी होगी। यह नियम ओवरस्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, अवैध पार्किंग आदि सभी प्रकार के ई‑चालानों पर लागू होगा और आगे की सूचना तक जारी रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जनता से नए नियम का पालन करने का अनुरोध किया है और जमा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन स्थापित की है।
प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम बेवजह के मुकदमों को रोकने और न्यायिक प्रणाली को अनावश्यक बोझ से बचाने के लिए उठाया गया है। जमा ऑनलाइन आधिकारिक ट्रैफिक पोर्टल या दिल्ली के विभिन्न ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों पर किया जा सकता है।
चालकों को जमा की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि यह कोर्ट सुनवाई में प्रस्तुत करनी होगी। यह नियम ओवरस्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, अवैध पार्किंग आदि सभी प्रकार के ई‑चालानों पर लागू होगा और आगे की सूचना तक जारी रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जनता से नए नियम का पालन करने का अनुरोध किया है और जमा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन स्थापित की है।