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दिल्ली हाई कोर्ट ने RE-NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर बैन हटाने से किया इंकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
टेक्नोलॉजी

दिल्ली हाई कोर्ट ने RE-NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर बैन हटाने से किया इंकार

✍️ Aaj Tak 🗓 19 जून 2026, 10:37 AM 👁 30
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। यह प्रतिबंध RE-NEET परीक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लगाया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा RE-NEET परीक्षा के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया है।

टेलीग्राम ने सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यह फैसला आया है। परीक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर यह अस्थाई प्रतिबंध लगाया गया था।

इस फैसले पर लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि परीक्षा के दौरान संचार माध्यमों पर इसका संभावित प्रभाव पड़ सकता था।
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