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RE-NEET परीक्षा के लिए टेलीग्राम पर अस्थाई बैन पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
टेक्नोलॉजी

RE-NEET परीक्षा के लिए टेलीग्राम पर अस्थाई बैन पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

✍️ Aaj Tak 🗓 19 जून 2026, 09:01 AM 👁 25
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दिल्ली हाई कोर्ट आज RE-NEET परीक्षा के चलते सरकार द्वारा लगाए गए टेलीग्राम पर अस्थाई बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इस निर्णय का लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेसब्री से इंतजार है।

दिल्ली हाई कोर्ट आज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध के संबंध में अपना फैसला सुनाएगा। यह प्रतिबंध सरकार द्वारा RE-NEET परीक्षा के संदर्भ में लगाया गया था।

टेलीग्राम ने सरकार के इस अस्थाई बैन लगाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आज अदालत का फैसला यह तय करेगा कि यह प्रतिबंध जारी रहेगा या हटाया जाएगा।

इस फैसले पर लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई हैं, जो इस कार्यवाही पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
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