📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
अपराध
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राजू सिंह की दोषसिद्धि पर रोक को खारिज किया
✍️ Amar Ujala · Muzaffarpur
🗓 29 सित. 2026, 03:46 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह की दोषसिद्धि पर रोक देने से इनकार कर दिया, जिससे साहेबगंज के विधायक को बड़ा झटका लगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को साहेबगंज, बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह की हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि वर्तमान में दिया गया दोषसिद्धि बना रहेगा, जिससे विधायक को कानूनी रूप से बड़ा झटका लगा है।
सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें हर्ष नामक पीड़ित के खिलाफ गोलीबारी की घटना शामिल थी और यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। रोक न मिलने से यह निर्णय लागू रहेगा और अगले अपील तक विधायक को इस सजा का सामना करना पड़ेगा।
रोक को अस्वीकार करने के साथ ही अदालत ने पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का निर्देश दिया, जिससे आगे की सुनवाई में उनके तर्क सुने जा सकें। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ भी न्यायिक प्रक्रिया को दृढ़ता से लागू करने का संकेत देता है।
बिहार में इस फैसले के राजनीतिक असर की भी चिंता है, क्योंकि भाजपा को आगामी स्थानीय चुनावों से पहले इस स्थिति को संभालना पड़ेगा। अभी तक पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।
सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें हर्ष नामक पीड़ित के खिलाफ गोलीबारी की घटना शामिल थी और यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। रोक न मिलने से यह निर्णय लागू रहेगा और अगले अपील तक विधायक को इस सजा का सामना करना पड़ेगा।
रोक को अस्वीकार करने के साथ ही अदालत ने पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का निर्देश दिया, जिससे आगे की सुनवाई में उनके तर्क सुने जा सकें। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ भी न्यायिक प्रक्रिया को दृढ़ता से लागू करने का संकेत देता है।
बिहार में इस फैसले के राजनीतिक असर की भी चिंता है, क्योंकि भाजपा को आगामी स्थानीय चुनावों से पहले इस स्थिति को संभालना पड़ेगा। अभी तक पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।