📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of Odisha
अपराध
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा के आपराधिक मानहानि केस को खारिज किया
✍️ The Times of India
🗓 28 अग. 2026, 03:24 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस को खारिज कर दिया, जिससे वह आरोपों से मुक्त हो गए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं मिलने के कारण केस को समाप्त किया गया।
यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की आपराधिक मानहानि धारा के तहत दायर किया गया था, जिससे मिश्रा कई हफ्तों तक कानूनी जाँच में रहे। कोर्ट के इस आदेश से उनके विरुद्ध किसी भी आपराधिक दायित्व को समाप्त कर दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मानहानि मामलों में न्यायालय की सतर्कता को दर्शाता है, विशेषकर जब सार्वजनिक हस्तियों को शामिल किया जाता है। प्रसिद्ध वकील पिनाकी मिश्रा ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा की पुष्टि बताया।
यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की आपराधिक मानहानि धारा के तहत दायर किया गया था, जिससे मिश्रा कई हफ्तों तक कानूनी जाँच में रहे। कोर्ट के इस आदेश से उनके विरुद्ध किसी भी आपराधिक दायित्व को समाप्त कर दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मानहानि मामलों में न्यायालय की सतर्कता को दर्शाता है, विशेषकर जब सार्वजनिक हस्तियों को शामिल किया जाता है। प्रसिद्ध वकील पिनाकी मिश्रा ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा की पुष्टि बताया।