🔥 ट्रेंडिंग बोटाड जिले में आज धोधमर वर्षा जमुई में किशोर की छेड़छाड़ का वीडियो,... जमुई के हरिहरपुर में सीपीआई कार्यकर्ता... जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी के ख... டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க!!! முன... જામજોધપુર સીદસર ઉમિયાધામ
21 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थगन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को समय की बर्बादी बताया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थगन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को समय की बर्बादी बताया

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 27 जून 2026, 10:01 PM 👁 37
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि स्थगन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं न्यायिक समय की बर्बादी हैं। अदालत ने अपनी कार्यवाही में इस बात पर जोर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थगन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत की टिप्पणी के अनुसार, ऐसी कानूनी चुनौतियां "समय की बर्बादी" मानी जाती हैं।

यह बयान उन कार्यवाहियों के दौरान आया है जहाँ अदालत संभवतः याचिकाओं के इन विशिष्ट प्रकारों से संबंधित मामलों से निपट रही थी। हाई कोर्ट का रुख न्यायिक संसाधनों के कुशल उपयोग के बारे में चिंता का संकेत देता है।

अदालत की टिप्पणियां संभावित रूप से वादियों द्वारा पिछले आदेशों में दी गई अंतरिम राहत को पलटने या दरकिनार करने के प्रयासों को रेखांकित करती हैं, जिससे देरी और अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है।
📲Get App