📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
राजनीति
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम की विदेश यात्रा के उड़ान रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 20 अक्टू. 2026, 09:15 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के विमानों से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के उड़ान रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, गोपनीयता कारणों को बताया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री की भारतीय वायुसेना के विमानों से की गई विदेश यात्राओं के उड़ान रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग थी। अदालत ने कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा सुरक्षा और परिचालन गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है, इसलिए इसे वर्गीकृत रखना आवश्यक है।
CIC ने पहले सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तिथियां, मार्ग और उपयोग किए गए विमानों के प्रकार सहित विवरणों की माँग की थी। कोर्ट ने पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा मंत्रालय के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि यह निर्णय संवेदनशील रक्षा सूचना की रक्षा के स्थापित उदाहरणों के अनुरूप है। अब यह मामला बंद हो गया है और उड़ान रिकॉर्ड जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।
यह निर्णय यह दर्शाता है कि जब सूचना का खुलासा राज्य सुरक्षा से जुड़ा हो, विशेषकर प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख पदाधिकारी के संदर्भ में, तो न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
CIC ने पहले सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तिथियां, मार्ग और उपयोग किए गए विमानों के प्रकार सहित विवरणों की माँग की थी। कोर्ट ने पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा मंत्रालय के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि यह निर्णय संवेदनशील रक्षा सूचना की रक्षा के स्थापित उदाहरणों के अनुरूप है। अब यह मामला बंद हो गया है और उड़ान रिकॉर्ड जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।
यह निर्णय यह दर्शाता है कि जब सूचना का खुलासा राज्य सुरक्षा से जुड़ा हो, विशेषकर प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख पदाधिकारी के संदर्भ में, तो न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।