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बिज़नेस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तय किया: माता-पिता बच्चे के पीपीएफ खाते से पैसे नहीं निकाल सकते
✍️ Business Standard
🗓 12 अग. 2026, 10:48 AM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता बच्चे के सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे नहीं निकाल सकते।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर निर्णय दिया जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या माता-पिता बच्चे के सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
निर्णय में कहा गया कि PPF खाता बच्चे के नाम पर है और खाते का अधिकार केवल बच्चे के पास है। माता-पिता को खाते तक पहुँचने या पैसे निकालने का अधिकार नहीं है।
इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि खाते का कानूनी स्वामित्व बच्चे का है और केवल तभी निकासी संभव है जब बच्चा कानूनी आयु तक पहुँच जाए या उसकी सहमति हो।
यह फैसला भविष्य में बच्चे के बचत खातों और माता-पिता के पहुँच अधिकारों से संबंधित विवादों के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगा।
निर्णय में कहा गया कि PPF खाता बच्चे के नाम पर है और खाते का अधिकार केवल बच्चे के पास है। माता-पिता को खाते तक पहुँचने या पैसे निकालने का अधिकार नहीं है।
इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि खाते का कानूनी स्वामित्व बच्चे का है और केवल तभी निकासी संभव है जब बच्चा कानूनी आयु तक पहुँच जाए या उसकी सहमति हो।
यह फैसला भविष्य में बच्चे के बचत खातों और माता-पिता के पहुँच अधिकारों से संबंधित विवादों के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगा।