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12 अग. 2026
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जन्ह्वी कपूर की डिजिटल अधिकार याचिका खारिज, कहा 'तुम्हें गुफा में रहना पड़ेगा'
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
मनोरंजन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जन्ह्वी कपूर की डिजिटल अधिकार याचिका खारिज, कहा 'तुम्हें गुफा में रहना पड़ेगा'

✍️ Telugu Times 🗓 12 अग. 2026, 02:38 PM 👁 6
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जन्ह्वी कपूर की डिजिटल अधिकार याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि उन्हें मौजूदा कानूनी ढांचे को स्वीकार करना पड़ेगा।

अभिनेत्री जन्ह्वी कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी डिजिटल सामग्री के संरक्षण के लिए याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अपनी छवि के ऑनलाइन उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार है। यह मामला उन अन्य सार्वजनिक हस्तियों के समान पिटिशन के साथ सुना गया था।

सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने कपूर के दावे के कानूनी आधार पर संदेह व्यक्त किया, यह बताते हुए कि मौजूदा गोपनीयता और कॉपीराइट कानूनों में सेलिब्रिटीज़ के लिए कोई विशिष्ट “डिजिटल अधिकार” राहत नहीं है। न्यायाधीश का यह कथन कि उन्हें “गुफा में रहना पड़ेगा” को इस चेतावनी के रूप में समझा गया कि अदालत उनके द्वारा मांगी गई राहत नहीं देगी।

अंततः, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि प्रस्तुत तर्कों ने नई कानूनी राहत के लिए आवश्यक मानदंड पूरे नहीं किए। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल सामग्री उसी वैधानिक ढांचे के अंतर्गत आती है जैसा कि अन्य मीडिया के लिए है।

यह फैसला सार्वजनिक हस्तियों के लिए ऑनलाइन सामग्री संरक्षण के तरीकों पर प्रभाव डाल सकता है, यह दर्शाते हुए कि उन्हें अलग “डिजिटल अधिकार” ढांचे के बजाय स्थापित कॉपीराइट और गोपनीयता प्रावधानों पर निर्भर रहना चाहिए।
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