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देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने CARA को OCI दंपति की HAMA गोद लेने के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया
✍️ Court Book
🗓 03 जुल. 2026, 11:31 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत बच्चे को गोद लेने की इच्छुक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) दंपति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का आदेश दिया है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत बच्चे को गोद लेने की चाह रखने वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) दंपति से संबंधित एक गोद लेने के मामले के लिए है।
अदालत का यह आदेश OCI दंपति के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने आवेदन के साथ आगे बढ़ सकें। CARA द्वारा NOC जारी करना अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से OCI स्थिति रखने वाले व्यक्तियों के लिए।
यह निर्णय मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर गोद लेने की कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और समर्थन करने के न्यायिक प्रयासों को रेखांकित करता है, जिसमें बच्चों की भलाई के साथ-साथ संभावित दत्तक माता-पिता के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है।
अदालत का यह आदेश OCI दंपति के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने आवेदन के साथ आगे बढ़ सकें। CARA द्वारा NOC जारी करना अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से OCI स्थिति रखने वाले व्यक्तियों के लिए।
यह निर्णय मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर गोद लेने की कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और समर्थन करने के न्यायिक प्रयासों को रेखांकित करता है, जिसमें बच्चों की भलाई के साथ-साथ संभावित दत्तक माता-पिता के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है।