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06 नव. 2026•
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sonam Wangchuk
देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 19 जुल. 2026, 10:02 PM 👁 63
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वांगचुक की पत्नी ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला वांगचुक की पत्नी द्वारा उन्हें मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर करने के बाद आया है। हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी है, कहा कि वांगचुक हिरासत में नहीं हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अदालत के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। वांगचुक की सेहत और कल्याण उनके परिवार और समर्थकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
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