📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mary Earley
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दिल्ली ने घोषित किया GRAP 1: एनसीआर कार्यालयों में वर्क‑फ्रॉम‑होम या सामान्य कार्यवाही
✍️ Livemint
🗓 22 अक्टू. 2026, 12:47 PM
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दिल्ली ने GRAP 1 की घोषणा की है, जिससे एनसीआर कार्यालयों को नई प्रतिबंधों के तहत वर्क‑फ्रॉम‑होम या सामान्य कार्यवाही अपनानी पड़ सकती है।
दिल्ली ने जनरल रिलीफ एंड असिस्टेंस प्रोग्राम (GRAP) 1 लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन करना है। इस निर्देश के तहत एनसीआर के सरकारी और निजी कार्यालयों के कार्यप्रणाली पर विशिष्ट प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
GRAP 1 के अंतर्गत, कई कार्यालयों को जहाँ संभव हो, वर्क‑फ्रॉम‑होम (WFH) व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है, जबकि अन्य सामान्य कार्यवाही जारी रख सकते हैं, परंतु अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ। कर्मचारियों को नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने प्रमुख एनसीआर क्षेत्रों में बड़े जमावड़ों और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये उपाय आज से प्रभावी हैं और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर आगे भी जारी रह सकते हैं।
अधिकारियों ने जोर दिया है कि GRAP 1 का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना है, साथ ही रोग संचरण के जोखिम को कम करना है। हितधारकों को किसी भी परिवर्तन के लिए आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहना चाहिए।
विस्तृत निर्देशों के लिए, संबंधित पक्षों को दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय प्रशासनिक नोटिसों से परामर्श करना चाहिए।
GRAP 1 के अंतर्गत, कई कार्यालयों को जहाँ संभव हो, वर्क‑फ्रॉम‑होम (WFH) व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है, जबकि अन्य सामान्य कार्यवाही जारी रख सकते हैं, परंतु अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ। कर्मचारियों को नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने प्रमुख एनसीआर क्षेत्रों में बड़े जमावड़ों और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ये उपाय आज से प्रभावी हैं और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर आगे भी जारी रह सकते हैं।
अधिकारियों ने जोर दिया है कि GRAP 1 का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना है, साथ ही रोग संचरण के जोखिम को कम करना है। हितधारकों को किसी भी परिवर्तन के लिए आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहना चाहिए।
विस्तृत निर्देशों के लिए, संबंधित पक्षों को दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय प्रशासनिक नोटिसों से परामर्श करना चाहिए।