📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sanket Oswal
राजनीति
दिल्ली कोर्ट ने एएपी विधायक सत्येंदर जैन की जेडीबी टेंडर घोटाले की जमानत सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की
✍️ The Times of India
🗓 25 अग. 2026, 03:17 PM
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दिल्ली कोर्ट ने एएपी नेता सत्येंदर जैन की जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया है, जो DJB टेंडर घोटाले से जुड़ी है, और सुनवाई 3 सितंबर को तय की गई है।
दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को एएपी विधायक सत्येंदर जैन की जमानत याचिका को स्थगित कर दिया, जिन पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) टेंडर घोटाले में संलिप्तता का आरोप है। जैन की याचिका अस्थायी रिहाई की मांग करती है, जबकि आपराधिक जांच जारी है।
कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार, याचिका पर सुनवाई हुई, पर न्यायालय ने अपना आदेश स्थगित करने का फैसला किया, जिससे आगे के साक्ष्य की समीक्षा के बाद पुनः विचार किया जाएगा। न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य को देखना आवश्यक बताया।
अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि जैन को परीक्षण के दौरान जमानत दी जाएगी या नहीं। यह निर्णय एएपी के भीतर और DJB टेंडर मामले की सार्वजनिक संवेदनशीलता को देखते हुए राजनीतिक प्रभाव रखता है।
कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार, याचिका पर सुनवाई हुई, पर न्यायालय ने अपना आदेश स्थगित करने का फैसला किया, जिससे आगे के साक्ष्य की समीक्षा के बाद पुनः विचार किया जाएगा। न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य को देखना आवश्यक बताया।
अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि जैन को परीक्षण के दौरान जमानत दी जाएगी या नहीं। यह निर्णय एएपी के भीतर और DJB टेंडर मामले की सार्वजनिक संवेदनशीलता को देखते हुए राजनीतिक प्रभाव रखता है।