📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mahi zahidi
अपराध
दिल्ली कोर्ट ने दीपक खत्री को यूएपीए केस में 3 दिन पुलिस हिरासत में भेजा
✍️ indiagazette.com
🗓 27 अग. 2026, 05:17 AM
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दिल्ली के एक कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी यूएपीए के तहत दीपक खत्री को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी है।
दिल्ली सत्र कोर्ट ने दीपक खत्री को यूएपीए (अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम) के तहत तीन दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी है। न्यायाधीश ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, इसलिए विस्तारित पूछताछ आवश्यक है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, यह हिरासत आदेश जांचकर्ताओं को अतिरिक्त साक्ष्य इकट्ठा करने और आरोपी से पूछताछ करने का अवसर देगा। यह आदेश दोषसिद्धि नहीं दर्शाता; खत्री को अदालत में दोष सिद्ध होने तक निरपराध माना जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूएपीए मामलों में प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय कड़े होते हैं और कोर्ट आमतौर पर पुलिस हिरासत के अनुरोधों की जाँच करता है ताकि जांच की जरूरत और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। अगली सुनवाई में जमानत और आगे की कार्यवाही पर चर्चा होगी।
यह मामला देश भर में हाल ही में दर्ज यूएपीए अभियोजनों में से एक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानने वाली गतिविधियों पर सरकार के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, यह हिरासत आदेश जांचकर्ताओं को अतिरिक्त साक्ष्य इकट्ठा करने और आरोपी से पूछताछ करने का अवसर देगा। यह आदेश दोषसिद्धि नहीं दर्शाता; खत्री को अदालत में दोष सिद्ध होने तक निरपराध माना जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूएपीए मामलों में प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय कड़े होते हैं और कोर्ट आमतौर पर पुलिस हिरासत के अनुरोधों की जाँच करता है ताकि जांच की जरूरत और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। अगली सुनवाई में जमानत और आगे की कार्यवाही पर चर्चा होगी।
यह मामला देश भर में हाल ही में दर्ज यूएपीए अभियोजनों में से एक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानने वाली गतिविधियों पर सरकार के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।