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01 अग. 2026
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दिल्ली कोर्ट ने तहिर हुसैन और 4 दोषियों को IB स्टाफर की हत्या के लिए आजीवन सजा दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Camaal Fotografia of Lens Naayak Photography
अपराध

दिल्ली कोर्ट ने तहिर हुसैन और 4 दोषियों को IB स्टाफर की हत्या के लिए आजीवन सजा दी

✍️ Hindustan Times 🗓 01 अग. 2026, 05:39 PM 👁 3

दिल्ली के न्यायालय ने तहिर हुसैन और चार दोषियों को 2020 के दंगों के दौरान भारतीय ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के स्टाफर की हत्या के लिए आजीवन सजा सुनाई।

दिल्ली के न्यायालय ने तहिर हुसैन और चार सह-दोषियों को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भारतीय ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के स्टाफर की हत्या के लिए आजीवन सजा दी।

सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को हत्या के दोषी पाया।

यह फैसला दंगों के दौरान हुए अपराधों पर न्यायालय की गंभीरता को दर्शाता है और यह पहली बार है जब किसी IB स्टाफर की हत्या के लिए आजीवन सजा सुनाई गई है।

इस निर्णय से दंगों के बाद कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भविष्य में इसी तरह के अपराधों को रोकने का संदेश जाता है।
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