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16 जुल. 2026
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दिल्ली: आईबी अधिकारी हत्या मामले में 5 दोषी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ankit Sharma 10
अपराध

दिल्ली: आईबी अधिकारी हत्या मामले में 5 दोषी

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 16 जुल. 2026, 01:03 PM 👁 2

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया है। यह फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा पर व्यापक आक्रोश और चिंता पैदा की थी। आरोपियों को आईबी अधिकारी की बर्बर हत्या में शामिल पाया गया, जिसमें अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर भरोसा किया।
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