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अपराध
दौसा बस ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा रद्द की
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 21 जुल. 2026, 08:02 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के दौसा बस बम विस्फोट मामले में अब्दुल हमीद की फांसी की सजा रद्द कर दी है। अदालत ने नए सिरे से ट्रायल का आदेश दिया क्योंकि हमीद को मुकदमे के दौरान प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिली थी।
दौसा बस बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 1996 में फांसी की सजा पाए अब्दुल हमीद के लिए नई उम्मीद जगा दी है। अदालत का नए सिरे से ट्रायल का आदेश हमीद को मुकदमे के दौरान प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिलने के事实 पर आधारित है। यह महत्वपूर्ण विकास भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए परिणामों को लेकर है। दौसा बस बम विस्फोट मामला एक महत्वपूर्ण मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों और जनता की नजर है।