स्थानीय
डिंडौरी: आकाशीय बिजली से मृत गोविंद प्रसाद के वारिस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
बजाग तहसील के ग्राम पथरिया रैयत निवासी गोविंद प्रसाद की आकाशीय बिजली से मृत्यु के बाद उनके पिता धरमपाल को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मृत्यु पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। बजाग तहसील के ग्राम पथरिया रैयत निवासी गोविंद प्रसाद, जो श्री धरमपाल के पुत्र थे, की 20 सितंबर 2026 को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी।
इस प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग, श्री पुष्पेंद्र अहके ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। नियमानुसार जांच और कार्रवाई के बाद, मृतक के निकटतम वारिस और पिता श्री धरमपाल को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के तहत यह राशि मृतक के परिवार को तुरंत प्रभाव से दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। यह कदम प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति जिला प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
इस प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग, श्री पुष्पेंद्र अहके ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। नियमानुसार जांच और कार्रवाई के बाद, मृतक के निकटतम वारिस और पिता श्री धरमपाल को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के तहत यह राशि मृतक के परिवार को तुरंत प्रभाव से दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। यह कदम प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति जिला प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।