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03 नव. 2026•
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महादेव सट्टेबाज़ी मामले में सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड, सीबीआई ले जाएगा छत्तीसगढ़
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध

महादेव सट्टेबाज़ी मामले में सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड, सीबीआई ले जाएगा छत्तीसगढ़

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 02 नव. 2026, 11:01 PM 👁 17
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कोर्ट ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी मामले में सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की सजा सुनाई और सीबीआई को उन्हें छत्तीसगढ़ भेजने का निर्देश दिया।

दिल्ली के न्यायालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी जांच के दौरान सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की सजा सुनाई। आदेश के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को चंद्राकर को छत्तीसगढ़ ले जाने का निर्देश दिया गया, जहाँ जांच का मुख्य केंद्र है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आर. सिंह ने कहा कि साक्ष्य की सुरक्षा और संभावित छेड़छाड़ को रोकने के लिए यह रिमांड आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सीमा पार ले जाने के लिए सभी प्रक्रियात्मक नियमों का पालन किया जाएगा।

महादेव सट्टेबाज़ी नेटवर्क को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अवैध जुआ चलाने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में इस संचालन के संबंध में जांच चल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ को मुख्य केंद्र बताया गया है। चंद्राकर की रिमांड से जांचकर्ताओं को गवाही और भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने में मदद मिलेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन जुआ में वृद्धि को रोकने के लिए न्यायपालिका ने तेज़ रिमांड का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।

जांच जारी है और आगे की जानकारी जैसे ही उपलब्ध होगी, प्रकाशित की जाएगी।
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