📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mahi zahidi
अपराध
इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला सुरक्षित, आतंक फंडिंग केस में
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 03 नव. 2026, 07:46 PM
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दिल्ली की अदालत ने इंजीनियर रशीद की जमानत के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिन पर आतंक फंडिंग का आरोप है।
दिल्ली की एक अदालत ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिन पर आतंक फंडिंग का आरोप है। यह याचिका अदालत में दायर की गई थी ताकि मुकदमे के दौरान रिलीफ मिल सके। न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि सबूतों की समीक्षा के बाद ही फैसला सुनेगा।
रशीद के वकीलों ने तर्क दिया है कि जमानत का निर्णय प्रक्रिया के अनुसार और बिना किसी तात्कालिक भागने के जोखिम के दिया जाना चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष का मानना है कि आतंक फंडिंग के गंभीर आरोप के कारण उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है। अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित करने से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले की जाँच पूरी तरह से की जाएगी।
रशीद के वकीलों ने तर्क दिया है कि जमानत का निर्णय प्रक्रिया के अनुसार और बिना किसी तात्कालिक भागने के जोखिम के दिया जाना चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष का मानना है कि आतंक फंडिंग के गंभीर आरोप के कारण उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है। अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित करने से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले की जाँच पूरी तरह से की जाएगी।