📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
कोर्ट ने गरीबी, अज्ञानता को चार वर्ष के कानूनी विलंब का कारण नहीं माना
✍️ Live Law
🗓 11 जुल. 2026, 02:32 AM
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हाल ही के निर्णय में, एक अदालत ने कहा कि गरीबी, अज्ञानता और कानून की अनभिज्ञता चार वर्ष के कानूनी विलंब को माफ नहीं कर सकती।
अदालत का निर्णय तब आया जब एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि प्रतिवादी की चार वर्ष की देरी गरीबी, अज्ञानता और कानून की अनभिज्ञता के कारण थी। न्यायाधीश ने इन बचावों को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी परिस्थितियाँ स्वचालित रूप से अदालत के समयसीमा का पालन न करने को माफ नहीं करतीं। निर्णय में जोर दिया गया कि पक्षों को कानूनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद प्रक्रियात्मक समयसीमा का पालन करना चाहिए। यह फैसला भविष्य के उन मामलों में एक मिसाल बन सकता है जहाँ प्रतिवादी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को विलंब का आधार बताते हैं।