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न्यायालय ने आदेश दिया: कम्यूटेशन के बाद भी पूर्ण पेंशन मिलने पर पेंशनधारियों को सूचना देनी अनिवार्य, वसूली वैध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensi
राजनीति

न्यायालय ने आदेश दिया: कम्यूटेशन के बाद भी पूर्ण पेंशन मिलने पर पेंशनधारियों को सूचना देनी अनिवार्य, वसूली वैध

✍️ Live Law 🗓 25 जुल. 2026, 11:33 PM 👁 32
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हालिया निर्णय के अनुसार, पेंशनधारियों को कम्यूटेशन के बावजूद पूर्ण पेंशन मिलने पर अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है, और ऐसी वसूली वैध है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है कि कम्यूटेशन आदेश के बाद भी यदि पेंशनधारियों को पूर्ण पेंशन भुगतान मिलता है तो उन्हें संबंधित अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि कम्यूटेशन, जो पेंशन राशि को घटाता है, प्राप्तकर्ता को किसी भी अतिरिक्त पूर्ण भुगतान की सूचना देने के दायित्व से मुक्त नहीं करता।

पेंशन कम्यूटेशन योजना के तहत, पेंशनधारी की मूल राशि का एक निश्चित प्रतिशत कम किया जाता है। परंतु न्यायालय ने बताया कि यदि पेंशनधारी अभी भी मूल पूर्ण राशि प्राप्त करता है, तो यह अधिक भुगतान माना जाता है जिसे रिपोर्ट करना आवश्यक है।

निर्णय ने यह भी पुष्टि की कि अधिक भुगतान की वसूली कानूनी रूप से वैध है। पेंशन प्राधिकरणों को अतिरिक्त राशि वसूलने का अधिकार है, और रिपोर्ट न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह निर्णय पेंशन प्रशासन में पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डालता है और पेंशनधारियों को कानूनी रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने की याद दिलाता है।
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