📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
अपराध
कॉमेडियन प्राणित मोरे ने 'Rs.370 बिरयानी' FIR में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगी
✍️ Live Law
🗓 17 सित. 2026, 07:31 AM
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कॉमेडियन प्राणित मोरे ने 'Rs.370 बिरयानी' विवाद से जुड़े कई FIRs में राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
दिल्ली: कॉमेडियन प्राणित मोरे ने "Rs.370 बिरयानी" टिप्पणी को लेकर दर्ज कई FIRs को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इन FIRs में आरोप लगाया गया है कि उनके बयानों से सार्वजनिक तनाव उत्पन्न हो सकता है और यह आपत्तिजनक है। मोरे की कानूनी टीम का तर्क है कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और कोई ठोस सबूत नहीं है।
याचिका में जांच एजेंसियों को मामलों को वापस लेने और अंतिम निर्णय तक आगे की कार्यवाही को रोकने का निर्देश मांगा गया है। सुनवाई में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के संतुलन की आवश्यकता को स्वीकार किया, पर विस्तृत आदेश को स्थगित कर लिखित तर्क प्रस्तुत करने को कहा।
यदि सर्वोच्च न्यायालय राहत प्रदान करता है, तो FIRs रद्द हो सकती हैं, जिससे मोरे अपने प्रदर्शन जारी रख सकेंगे और कानूनी अटकलों से मुक्त रहेंगे। यह मामला भारत में सार्वजनिक हस्तियों के सोशल मीडिया बयानों पर बढ़ते scrutiny को उजागर करता है।
याचिका में जांच एजेंसियों को मामलों को वापस लेने और अंतिम निर्णय तक आगे की कार्यवाही को रोकने का निर्देश मांगा गया है। सुनवाई में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के संतुलन की आवश्यकता को स्वीकार किया, पर विस्तृत आदेश को स्थगित कर लिखित तर्क प्रस्तुत करने को कहा।
यदि सर्वोच्च न्यायालय राहत प्रदान करता है, तो FIRs रद्द हो सकती हैं, जिससे मोरे अपने प्रदर्शन जारी रख सकेंगे और कानूनी अटकलों से मुक्त रहेंगे। यह मामला भारत में सार्वजनिक हस्तियों के सोशल मीडिया बयानों पर बढ़ते scrutiny को उजागर करता है।