📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of New and Renewable Energy, Government o
सरकारी योजना
संग्रहकर्ता दर और फ्लोर फैक्टर से तय होगा हरियाणा का संपत्ति कर
✍️ The Indian Express
🗓 13 अग. 2026, 05:36 PM
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हरियाणा सरकार ने बताया कि संपत्ति कर संग्रहकर्ता दर और फ्लोर फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर संग्रहकर्ता दर और फ्लोर फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा।
नई दिशा-निर्देशों के तहत, प्रत्येक संपत्ति को उसके उपयोग और स्थान के अनुसार एक संग्रहकर्ता दर दी जाती है। फिर फ्लोर फैक्टर, जो भवन की ऊँचाई पर निर्भर करता है, को दर पर लागू कर अंतिम कर राशि निकाली जाती है।
उदाहरण के तौर पर, दो मंज़िल वाली आवासीय इमारत का फ्लोर फैक्टर 1.5 होगा। यदि उस संपत्ति प्रकार की संग्रहकर्ता दर 2 % है, तो कर की गणना 2 % के आधार पर मूल्य पर 1.5 गुणा करके की जाएगी।
राज्य ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है जिसमें दरें और फैक्टर बताए गए हैं, और ये बदलाव अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होंगे। संपत्ति मालिकों को अपने मूल्यांकन की जाँच करने की सलाह दी जाती है।
नई दिशा-निर्देशों के तहत, प्रत्येक संपत्ति को उसके उपयोग और स्थान के अनुसार एक संग्रहकर्ता दर दी जाती है। फिर फ्लोर फैक्टर, जो भवन की ऊँचाई पर निर्भर करता है, को दर पर लागू कर अंतिम कर राशि निकाली जाती है।
उदाहरण के तौर पर, दो मंज़िल वाली आवासीय इमारत का फ्लोर फैक्टर 1.5 होगा। यदि उस संपत्ति प्रकार की संग्रहकर्ता दर 2 % है, तो कर की गणना 2 % के आधार पर मूल्य पर 1.5 गुणा करके की जाएगी।
राज्य ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है जिसमें दरें और फैक्टर बताए गए हैं, और ये बदलाव अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होंगे। संपत्ति मालिकों को अपने मूल्यांकन की जाँच करने की सलाह दी जाती है।