📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kristoferb (talk)
बिज़नेस
सिप्ला के पुणे यूनिट का लाइसेंस रद्द, irregularities के कारण
✍️ NDTV
🗓 29 अग. 2026, 11:03 AM
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पुणे स्थित सिप्ला यूनिट का ड्रग सेल लाइसेंस irregularities के कारण रद्द कर दिया गया है।
महाराष्ट्र राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग ने सिप्ला के पुणे उत्पादन यूनिट का ड्रग सेल लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि जांच में प्रक्रियात्मक irregularities पाई गईं। यह निर्णय सोमवार को घोषित किया गया, जो एक नियमित निरीक्षण के बाद आया, जिसमें बिक्री और वितरण के मानकों में उल्लंघन दिखे।
सिप्ला, भारत की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक, ने अभी तक इस रद्दीकरण पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुणे प्लांट में निर्मित कुछ जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर असर अभी स्पष्ट नहीं है।
विभाग ने कहा है कि सिप्ला को अपनी कमियों को दूर करने के बाद लाइसेंस पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। यह कदम देश भर में दवा निर्माण प्रथाओं की कड़ी निगरानी को दर्शाता है।
स्वास्थ्य प्रदाताओं और रोगियों को कंपनी और नियामक प्राधिकरण से आगे की जानकारी पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।
सिप्ला, भारत की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक, ने अभी तक इस रद्दीकरण पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पुणे प्लांट में निर्मित कुछ जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर असर अभी स्पष्ट नहीं है।
विभाग ने कहा है कि सिप्ला को अपनी कमियों को दूर करने के बाद लाइसेंस पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। यह कदम देश भर में दवा निर्माण प्रथाओं की कड़ी निगरानी को दर्शाता है।
स्वास्थ्य प्रदाताओं और रोगियों को कंपनी और नियामक प्राधिकरण से आगे की जानकारी पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।