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30 जून 2026
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छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: मप्र हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
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छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: मप्र हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 30 जून 2026, 01:01 PM 👁 6

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा के चर्चित कफ सिरप मामले में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा और शैलेश पांड्या को जमानत प्रदान की है। दोनों आरोपी लगभग आठ महीने से जेल में बंद थे।

छिंदवाड़ा के बहुचर्चित कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा और शैलेश पांड्या की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

यह दोनों आरोपी इस मामले में करीब आठ महीने से जेल में बंद थे। हाई कोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक राहत माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उनकी रिहाई पर अब सबकी नजरें होंगी।

हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान किन आधारों पर यह फैसला लिया गया, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह घटना छिंदवाड़ा क्षेत्र में काफी चर्चित रही है और हाई कोर्ट का यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया में एक नया मोड़ लेकर आया है।