📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Singhonkarnath
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छत्तीसगढ़ में टाइगर रिज़र्व में प्लास्टिक प्रतिबंध, जुर्माना बढ़ा
✍️ The New Indian Express
🗓 26 अग. 2026, 11:03 AM
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी टाइगर रिज़र्व और वन्यजीव अभयारण्यों में एक‑बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, उल्लंघन पर भारी जुर्माना तय किया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने टाइगर रिज़र्व और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के एक‑बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक, जैसे थैले, बोतलें और पैकेजिंग को कवर करता है, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुँचाने वाले कचरे को समाप्त करना है।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती शामिल है। वन विभाग नियमित निरीक्षण करेगा और संरक्षित क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों पर निगरानी चेकपॉइंट स्थापित करेगा।
यह कदम भारत में बाघ संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध से रिज़र्व की स्वच्छता में सुधार, पर्यटकों के अनुभव में वृद्धि और क्षेत्र की जैव विविधता की दीर्घकालिक सुरक्षा होगी।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती शामिल है। वन विभाग नियमित निरीक्षण करेगा और संरक्षित क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों पर निगरानी चेकपॉइंट स्थापित करेगा।
यह कदम भारत में बाघ संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध से रिज़र्व की स्वच्छता में सुधार, पर्यटकों के अनुभव में वृद्धि और क्षेत्र की जैव विविधता की दीर्घकालिक सुरक्षा होगी।