📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक्स-पार्टे तलाक में पत्नी की अपील बहाल की
✍️ The Indian Express
🗓 17 सित. 2026, 12:19 AM
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक्स-पार्टे तलाक decree को रद्द करते हुए पत्नी की अपील बहाल कर दी है, जिससे वह अपना पक्ष रख सकेगी।
एक पारिवारिक अदालत ने पत्नी के अनुपस्थित रहने पर एक्स-पार्टे तलाक का decret दे दिया था। पत्नी ने दावा किया कि उसे उचित सूचना नहीं मिली या उसकी अनुपस्थिति के वैध कारण थे, और उसने उच्च न्यायालय में अपनी अपील बहाल करने की याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने उसकी दलीलों को सुना और पाया कि एक्स-पार्टे आदेश को रद्द करने में दम है। अदालत ने कहा कि तलाक अंतिम रूप देने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
इसलिए, न्यायालय ने उसकी अपील बहाल करते हुए निचली अदालत को मामले को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि पत्नी को अपने पक्ष को रखने का न्यायसंगत अवसर मिल सके।
उच्च न्यायालय ने उसकी दलीलों को सुना और पाया कि एक्स-पार्टे आदेश को रद्द करने में दम है। अदालत ने कहा कि तलाक अंतिम रूप देने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।
इसलिए, न्यायालय ने उसकी अपील बहाल करते हुए निचली अदालत को मामले को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि पत्नी को अपने पक्ष को रखने का न्यायसंगत अवसर मिल सके।