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01 सित. 2026
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को सहानुभूति पदों की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ashish.prajapati90
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को सहानुभूति पदों की अनुमति दी

✍️ dailypioneer.com 🗓 01 सित. 2026, 03:33 PM 👁 5
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को सहानुभूति नियुक्तियों का आदेश दिया, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहेगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को सहानुभूति नियुक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। यह कदम उन परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिन्होंने अपना मुख्य कमाने वाला खो दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान राज्य के सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा और नियुक्तियों को सामान्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बिना किया जाएगा, जिससे सहानुभूति की भावना प्रतिबिंबित हो।
राज्य प्राधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सीमित लेकिन संवेदनशील श्रमिक वर्ग को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जिससे विधायी संगठनों द्वारा widowed families के समर्थन की कमी पर उठाए गए प्रश्नों का समाधान हो सके।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय मौजूदा कल्याण नीतियों के अनुरूप है, परंतु पहले से बाहर रखी गई विवाहित बेटियों को विशेष रूप से शामिल करता है।
कार्यान्वयन की प्रगति को निकटता से देखा जाएगा, और न्यायालय के निर्देशों से किसी भी प्रकार का विचलन अतिरिक्त न्यायिक जाँच को आमंत्रित कर सकता है।
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