📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ashish.prajapati90
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी के अपमानजनक टिप्पणी पर तलाक की याचिका खारिज की
✍️ India Today
🗓 25 सित. 2026, 03:31 AM
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को काला और मोटा कहने के बाद दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया, मामले को असंगत माना गया।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक तलाक की याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें पत्नी ने अपने पति को "काला" और "मोटा" कहा था। यह याचिका पारिवारिक न्यायालय में दायर की गई थी और आरोप था कि इन टिप्पणियों से भावनात्मक चोट पहुँची।
न्यायालय ने यह जांचा कि क्या ऐसे अपमान भारतीय वैवाहिक कानून के तहत तलाक के वैध कारण बनते हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यक्तिगत अपमान, बिना किसी क्रूरता, परित्याग या अन्य कानूनी मानदंडों के, विवाह समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पक्षों को आवश्यक होने पर वैवाहिक परामर्श लेने का निर्देश दिया। यह निर्णय दर्शाता है कि भावनात्मक शिकायतें अकेले तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जातीं।
न्यायालय ने यह जांचा कि क्या ऐसे अपमान भारतीय वैवाहिक कानून के तहत तलाक के वैध कारण बनते हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यक्तिगत अपमान, बिना किसी क्रूरता, परित्याग या अन्य कानूनी मानदंडों के, विवाह समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पक्षों को आवश्यक होने पर वैवाहिक परामर्श लेने का निर्देश दिया। यह निर्णय दर्शाता है कि भावनात्मक शिकायतें अकेले तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जातीं।