📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
अपराध
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दहेज़ के कारण गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए धकेलने वाले पति को जमानत से वंचित किया
✍️ Live Law
🗓 06 अग. 2026, 06:02 AM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दहेज़ विवाद के कारण गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए धकेलने वाले पति को जमानत से वंचित कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और साक्ष्य में हस्तक्षेप के जोखिम को बताया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गर्भवती पत्नी को दहेज़ के कारण आत्महत्या के लिए धकेलने वाले पति की जमानत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और साक्ष्य में हस्तक्षेप की संभावना को देखते हुए उसे हिरासत में रखने का निर्णय लिया।
यह मामला, जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, दहेज़ की मांग के कारण पति द्वारा पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप पर आधारित है। पुलिस जांच ने इस घटना से पति को जोड़ने वाले सबूत जुटाए हैं, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई।
निर्णय में अदालत ने चल रही जांच की अखंडता की रक्षा और किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। इस फैसले के बाद, आरोपी को मुकदमे के दौरान हिरासत में रखा जाएगा।
यह मामला, जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, दहेज़ की मांग के कारण पति द्वारा पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप पर आधारित है। पुलिस जांच ने इस घटना से पति को जोड़ने वाले सबूत जुटाए हैं, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई।
निर्णय में अदालत ने चल रही जांच की अखंडता की रक्षा और किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। इस फैसले के बाद, आरोपी को मुकदमे के दौरान हिरासत में रखा जाएगा।