📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
अपराध
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पीड़िता की माँ को ₹37.74 लाख मुआवजा दिया, 5 लाख से कम पर कोई कर नहीं
✍️ LiveLawBiz
🗓 28 अग. 2026, 05:33 PM
👁 17
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्घटना पीड़िता की माँ को ₹37.74 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया और 5 लाख से कम राशि पर कर नहीं लगने का फैसला सुनाया।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़िता की माँ को ₹37.74 लाख मुआवजा देने वाले निचले न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। यह फैसला मुआवजे की राशि और उसके कर संबंधी प्रभावों को स्पष्ट करता है।
कोर्ट ने यह कहा कि वर्तमान आयकर नियमों के तहत पाँच लाख रुपये तक की मुआवजा राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाता। इसलिए माँ को पूरी राशि बिना कर कटौती के प्राप्त होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में भविष्य के व्यक्तिगत चोट मुआवजा मामलों के लिए एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करता है, जहाँ पाँच लाख से अधिक की राशि पर ही कर लागू होगा।
कोर्ट ने यह कहा कि वर्तमान आयकर नियमों के तहत पाँच लाख रुपये तक की मुआवजा राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाता। इसलिए माँ को पूरी राशि बिना कर कटौती के प्राप्त होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में भविष्य के व्यक्तिगत चोट मुआवजा मामलों के लिए एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करता है, जहाँ पाँच लाख से अधिक की राशि पर ही कर लागू होगा।