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नौकरी
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: कर्मचारी कमी छुट्टी से इनकार का आधार नहीं
✍️ Live Law
🗓 31 जुल. 2026, 05:22 AM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कर्मचारी कमी बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी से इनकार करने का वैध कारण नहीं हो सकता। न्यायालय के इस निर्णय के राज्य में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय के अनुसार, कर्मचारी कमी इस छुट्टी को अस्वीकार करने का वैध कारण नहीं हो सकता। यह निर्णय राज्य में कई कार्यरत माता-पिता को लाभान्वित करेगा जो अक्सर अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। न्यायालय के इस निर्णय से उन कर्मचारियों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया है जिन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है।