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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दया नियुक्ति पर फैसला
✍️ The Times of India
🗓 24 जुल. 2026, 12:47 PM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विवाहित पुत्री को उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण दया नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय विवाहित पुत्रियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दया नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार, विवाहित पुत्री की वैवाहिक स्थिति के कारण उन्हें दया नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय उन许多 विवाहित पुत्रियों के लिए राहत लेकर आएगा जिन्हें पहले ऐसी नियुक्तियों से वंचित किया गया था। न्यायालय का निर्णय समानता और भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को दया नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने में एक कारक नहीं होना चाहिए।