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छग हाई कोर्ट: ₹500 जुर्माना अपर्याप्त, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई पर DGP से पुनः विचार का निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
अपराध

छग हाई कोर्ट: ₹500 जुर्माना अपर्याप्त, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई पर DGP से पुनः विचार का निर्देश

✍️ Court Book 🗓 30 जून 2026, 02:47 AM 👁 35
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ₹500 के जुर्माने को अपर्याप्त बताते हुए, एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर डीजीपी को पुनः विचार करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी पर लगाए गए ₹500 के जुर्माने को 'मात्र औपचारिकता' बताते हुए इसकी पर्याप्तता पर सवाल उठाया है। इस मामले में, अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करें।

न्यायालय का यह निर्देश इंगित करता है कि हाई कोर्ट के अनुसार, वर्तमान में जो दंड या कार्रवाई की गई है, वह मामले की गंभीरता या अधिकारी की चूक के अनुरूप नहीं है। अदालत की यह दखलंदाजी इस चिंता को उजागर करती है कि मौजूदा कदम पुलिस अधिकारी के कथित कदाचार या लापरवाही को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

डीजीपी को दिए गए इस आदेश का उद्देश्य पुलिस बल के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक गहन और उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल देना है। हाई कोर्ट का यह रुख न्याय के मानकों को बनाए रखने और भविष्य में ऐसे अपर्याप्त अनुशासनात्मक उपायों को रोकने का प्रयास करता है।
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