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01 नव. 2026•
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एएफआरसी शुल्क आदेश को रद्द किया, व्यय विश्लेषण की कमी बताई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एएफआरसी शुल्क आदेश को रद्द किया, व्यय विश्लेषण की कमी बताई

✍️ Medical Dialogues 🗓 01 नव. 2026, 11:03 AM 👁 25
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एएफआरसी द्वारा जारी शुल्क आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि आदेश में वास्तविक व्यय का पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज एएफआरसी (प्रशासनिक शुल्क वसूली समिति) द्वारा जारी शुल्क आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि यह आदेश, जिसने कुछ प्रशासनिक सेवाओं के शुल्क को घटाया था, वास्तविक व्यय को पर्याप्त रूप से नहीं माना। न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि शुल्क निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होना चाहिए।

एएफआरसी ने पहले एक निर्देश जारी किया था जिससे कुछ सेवाओं के शुल्क में कटौती की गई। इस निर्णय को संबंधित पक्षों ने चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि शुल्क कटौती समिति के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं थी। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह शुल्क आदेश तब तक अमान्य हो गया जब तक कि समिति एक उचित व्यय विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करती।

इस निर्णय के बाद एएफआरसी को अपने शुल्क निर्धारण प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। समिति को एक विस्तृत लागत विश्लेषण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। तब तक पूर्व शुल्क संरचना लागू रहेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। यह यह भी याद दिलाता है कि प्रशासनिक निकायों को शुल्क समायोजन करते समय लागत गणना का स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए।

न्यायालय का यह आदेश एएफआरसी और इसकी सेवाओं के लाभार्थियों दोनों पर प्रभाव डालेगा, जिन्हें समिति के संशोधित शुल्क तालिका का इंतजार करना होगा।
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