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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा, अकेला आधार उम्र तय नहीं कर सकता दुर्घटना पीड़ित का
✍️ The Economic Times
🗓 15 जुल. 2026, 01:03 PM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अकेला आधार दुर्घटना पीड़ित की उम्र तय करने के लिये अपर्याप्त है, और बीमा कंपनियों को अतिरिक्त दस्तावेज़ों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अकेला आधार दुर्घटना पीड़ित की उम्र तय करने के लिये अपर्याप्त है। इस निर्णय के पीछे यह चिंता है कि बीमा कंपनियाँ उम्र तय करने के लिये आधार कार्ड के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा पर निर्भर रही हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनियों को भुगतान तय करने से पहले जन्म प्रमाणपत्र या शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। इस फैसले से राज्य में लंबित दावों की बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है।