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03 सित. 2026
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छत्तीसगढ़ HC ने निष्पादन न्यायालय को बकाया वेतन देने से रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
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छत्तीसगढ़ HC ने निष्पादन न्यायालय को बकाया वेतन देने से रोका

✍️ Live Law 🗓 02 सित. 2026, 12:08 AM 👁 7
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय अंतिम आदेश में छोड़े गए बकाया वेतन नहीं दे सकता।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निष्पादन न्यायालय को अंतिम आदेश में न शामिल बकाया वेतन देने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी मौद्रिक राहत की कमी को स्वयं आदेश में सुधार कर या नई याचिका दायर कर सुधारा जाना चाहिए, न कि निष्पादन द्वारा।

निर्णय के अनुसार, बकाया वेतन आदेश का अभिन्न हिस्सा है और निष्पादन के दौरान इसे बदला या जोड़ा नहीं जा सकता। यह व्याख्या न्यायिक आदेशों की अंतिमता को सुरक्षित रखने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख श्रम मामलों में प्रक्रिया अनुशासन को मजबूत करेगा, जिससे पक्षकारों को अंतिम आदेश के चरण में ही उचित राहत मांगनी पड़ेगी, न कि बाद में समायोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा।

यह निर्णय राज्य भर के निचले न्यायालयों और निष्पादन अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देगा।

यह समाचार कानूनी पोर्टल Live Law ने प्रकाशित किया है, जो छत्तीसगढ़ में भविष्य के श्रम विवाद निपटारे के लिए इसका महत्व दर्शाता है।
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