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छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक वाहन बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं
छत्तीसगढ़ में 96 लाख से अधिक पंजीकृत वाहनों में से 40 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। इनमें 10 लाख से अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं।
1 अगस्त 2026
रिपोर्ट: पंकज साहू
सिटीजन रिपोर्टर | Need24 News
अंबिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग और बीमा कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पंजीकृत लगभग 96 लाख वाहनों में से 40 लाख से अधिक वाहनों का बीमा समाप्त हो चुका है और उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इनमें 10 लाख से अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, वाहन खरीदते समय अधिकांश लोग बीमा तो कराते हैं, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद उसका समय पर नवीनीकरण नहीं कराते। ऐसी स्थिति में दुर्घटना, वाहन चोरी या प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले नुकसान की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी वाहन मालिक पर आ सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के लिए कम से कम थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है। बिना वैध बीमा के वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और इस पर जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन का बीमा समय पर नवीनीकृत कराएं, ताकि दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति में आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।
रिपोर्ट: पंकज साहू
सिटीजन रिपोर्टर | Need24 News
अंबिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग और बीमा कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पंजीकृत लगभग 96 लाख वाहनों में से 40 लाख से अधिक वाहनों का बीमा समाप्त हो चुका है और उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इनमें 10 लाख से अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, वाहन खरीदते समय अधिकांश लोग बीमा तो कराते हैं, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद उसका समय पर नवीनीकरण नहीं कराते। ऐसी स्थिति में दुर्घटना, वाहन चोरी या प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले नुकसान की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी वाहन मालिक पर आ सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के लिए कम से कम थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है। बिना वैध बीमा के वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और इस पर जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन का बीमा समय पर नवीनीकृत कराएं, ताकि दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति में आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।