📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
अपराध
गुरप्रीत कौर की मानहानि याचिका में चंडीगढ़ कोर्ट ने हटाई अंतरिम रोक
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 26 सित. 2026, 10:36 AM
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चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने गुरप्रीत कौर की मानहानि याचिका में अंतरिम रोक हटाई, जिससे जस्टिस रंजीत सिंह को बड़ी राहत मिली।
चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने आज गुरप्रीत कौर की मानहानि याचिका में रखी गई अंतरिम रोक को हटाने का निर्णय लिया।
पहले जारी की गई यह रोक जस्टिस रंजीत सिंह को मामले से संबंधित कुछ कार्यवाही करने से रोके हुए थी। अब उसकी हटाने से न्यायाधीश को बड़ी राहत मिली है।
अदालत के आदेश में कहा गया कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं था।
यह निर्णय आगे के मुकदमे के चरणों पर असर डालेगा, जिससे जस्टिस सिंह अपनी कानूनी गतिविधियाँ फिर से शुरू कर सकेंगे।
पहले जारी की गई यह रोक जस्टिस रंजीत सिंह को मामले से संबंधित कुछ कार्यवाही करने से रोके हुए थी। अब उसकी हटाने से न्यायाधीश को बड़ी राहत मिली है।
अदालत के आदेश में कहा गया कि प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं था।
यह निर्णय आगे के मुकदमे के चरणों पर असर डालेगा, जिससे जस्टिस सिंह अपनी कानूनी गतिविधियाँ फिर से शुरू कर सकेंगे।