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राजनीति
सीजी एचसी ने कहा, वरिष्ठता से ऊँचे पदों का निर्धारण नहीं होना चाहिए
✍️ timesofindia.indiatimes.com
🗓 17 अग. 2026, 04:12 AM
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सीजी एचसी ने निर्णय दिया है कि वरिष्ठता केवल ऊँचे पदों के नियुक्ति का निर्धारण नहीं कर सकती, मेरिट और अन्य कारकों पर ज़ोर दिया गया है।
सीजी एचसी ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया, जिसमें कहा गया कि वरिष्ठता को ऊँचे पदों के आवंटन का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।
न्यायालय ने यह ज़ोर दिया कि नियुक्तियाँ योग्यता, दक्षता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए ताकि एक निष्पक्ष और सक्षम कार्यबल सुनिश्चित हो सके।
यह निर्णय पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ती चिंताओं के बीच आया है और मौजूदा नियुक्ति दिशानिर्देशों की समीक्षा की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा है कि वे सरकार के साथ मिलकर इस निर्देश के अनुरूप मानदंडों को संशोधित करेंगे।
यह फैसला सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
न्यायालय ने यह ज़ोर दिया कि नियुक्तियाँ योग्यता, दक्षता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए ताकि एक निष्पक्ष और सक्षम कार्यबल सुनिश्चित हो सके।
यह निर्णय पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ती चिंताओं के बीच आया है और मौजूदा नियुक्ति दिशानिर्देशों की समीक्षा की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा है कि वे सरकार के साथ मिलकर इस निर्देश के अनुरूप मानदंडों को संशोधित करेंगे।
यह फैसला सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।