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28 जुल. 2026
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दिल्ली जिमखाना क्लब मामला : केंद्र का विरोध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jorge Royan
देश

दिल्ली जिमखाना क्लब मामला : केंद्र का विरोध

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 28 जुल. 2026, 06:37 PM 👁 3

केंद्र ने कहा है कि बेदखली नोटिस से संबंधित मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट नहीं कर सकते. यह बयान दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में उच्च न्यायालय में दिया गया.

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में स्पष्ट立场 अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि बेदखली नोटिस से संबंधित मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट नहीं कर सकते. यह घटनाक्रम दिल्ली जिमखाना क्लब मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. केंद्र का रुख स्पष्ट है: ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट नहीं कर सकते. इस立场 के निहितार्थों पर करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह भविष्य में समान मामलों के लिए एक पूर्वExample बन सकता है. दिल्ली जिमखाना क्लब मामला पहले से ही चर्चा में है, और केंद्र के बयान ने कानूनी कार्यवाही में एक नया आयाम जोड़ दिया है.
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